दिल्ली: कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म "इमरजेंसी" नियोजित दिन याने कि शुक्रवार को नहीं हो पायेगी रिलीज । मुंबई हाई कोर्ट ने फिल्म निकाय को रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सीधे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश नहीं दे सकती है, जो फिल्म का वितरण कर रही है, उसने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सीबीएफसी से शीघ्र मंजूरी मांगी थी । सिखों के विरोध को देखते हुए , अदालत ने ज़ी एंटरटेनमेंट को बोर्ड द्वारा सुझाए गए कट्स को ध्यान में रखते हुए फिल्म को सीबीएफसी को फिर से जमा करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को 18 सितंबर तक फिल्म के प्रमाणन पर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की बेंच ने की, साथ ही अगली सुनवाई 19 सितंबर तय की है। अदालत द्वारा इस स्थगन से सीबीएफसी को एक बार फिर फिल्म की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करने का समय मिल गया है ।