
दिल्ली: 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के अधिकार को सिरे से खारिज करते हुए निर्णय दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा ट्विटर के माध्यम से साँझा की गई जानकारी के अनुसार अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा “लर्निंग रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेटेड बनाम डोनाल्ड जे. ट्रंप, राष्ट्रपति ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका” के मामले में दिए गए निर्णय के विभिन्न पहलू:
1.कोर्ट ने निर्णय दिया कि IEEPA कानून – इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट, 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।
2.अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1, सेक्शन 8 के तहत, केवल अमेरिका की कांग्रेस के पास टैक्स लगाने का अधिकार है, जिसमें टैरिफ लगाने का अधिकार भी शामिल है।
3.अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शांतिकाल के दौरान टैरिफ लगाने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
4.अमेरिका की कांग्रेस ने टैरिफ लगाने का अपना अधिकार जब भी delegate किया है, तो वह स्पष्ट शर्तों और सख्त दायरों के अंतर्गत किया गया है।
5.टैरिफ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार के कानूनी दायरे में नहीं आते।
IEEPA कानून के अंतर्गत टैरिफ लगाने के अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है।